7th Pay Commission Employees Casual Leave Rules:कर्मचारियों को अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए DOPT के जारी आदेश के तहत उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश (special casual leave) की स्वीकृति प्रदान की जायेग, उन्हें 42 दिनों का अवकाश दिया जाएगा।
7th Pay Commission Employees Casual Leave Rules: DOPT Official Order for employees casual leave, में बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से प्राप्त कई संदर्भों/प्रश्नों के आलोक में विभाग अंगदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश ( special casual leave to organ donors) देने पर विचार कर रहा है।

Special casual leave 42 दिन का
Employees Casual Leave Rules:इसी के साथ साथ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच एक और इंसान की मदद करने और अंगदान को बढ़ावा देने के नेक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश (Central Government 42 days special casual leave) दिया जाए
यह है नियम जो जारी किए गए है DOPT के आदेश से
Employees Casual Leave Rules:दूसरे व्यक्ति को, जनहित में एक विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में, CCS (Leave) Rules के Appendix-III के तहत किसी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं करने के प्रावधान के बावजूद, नीचे दिए हुए शर्तों पर उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा।
दाता के अंग को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की surgery के अलावा, सरकारी पंजीकृत चिकित्सक/चिकित्सक की सिफारिश के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) की अवधि अधिकतम 42 दिन होगी.
सभी प्रकार के जीवित दाताओं को छुट्टी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि दाता को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (Transplantation of Human Organs Act, 1994) के अनुसार सरकारी पंजीकृत चिकित्सक (Government Registered Medical Practitioner) द्वारा दान के लिए विधिवत अनुमोदित किया गया हो।
- विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave ) को सरकारी पंजीकृत चिकित्सक/चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय अनुशंसा पर शल्य चिकित्सा (recommendation of a Government Registered Medical Practitioner/Physician) की जटिलताओं की असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- Special Casual Leave आमतौर पर अस्पताल में भर्ती (hospitalization) होने के दिन से लेकर एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक/Government Registered Medical Practitioner or Physician की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है।
- इलाज करने वाले सरकारी पंजीकृत चिकित्सक/चिकित्सक की सिफारिश पर अवकाश को दो भागों में बांटने की अनुमति दी जा सकती है।
- अंगदान (organ donation) के संबंध में उपचार यथासंभव किसी प्राधिकृत अस्पताल से किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां उपचार के क्षेत्र/जोन में कोई अधिकृत अस्पताल उपलब्ध नहीं है और उपचार निजी अस्पताल(private hospital) से किया जाता है, तो अस्पताल के संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र (medical certificate ) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- “Authorised hospital” को सरकारी अस्पताल या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme (CGHS)) के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया है।