7th Pay commission News: केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का तोहफा मिल सकता है, कर्मचारियों को नहीं भरना होगा Tax

7th Pay commission News: यदि, आप भी सरकारी नौकरी में हैं और आपके पास बकाया पैसा प्राप्त हो चुका है, तो यह आपकी नौकरी और उन सभी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिन सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन मिलता है। उन सभी कर्मचारियों को कर छूट (Tax छूट) का फायदा हो सकता है।

7th Pay commission News: देशभर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है और आपको बकाया पैसा मिल चुका है और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आपकी नौकरी के लिए एक अच्छा संकेत है कि सातवें वेतन आयोग द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के मुताबिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी Tax Discount का लाभ ले सकते हैं। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको यह सीखना होगा कि डीए एरियर के पैसे पर टैक्स देने से कैसे बचा जाए।

Tax छूट का लाभ प्राप्त करें

7th Pay commission News: हम आपको बताएंगे कि सातवें वेतन आयोग में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को धारा 89 के तहत बकाया पर कर राहत मिल सकती है और आप कर पर छूट के लिए योग्य होंगे। टैक्स छूट के लिए आपको आवेदन करने के लिए ई-फाइलिंग साइट पर फॉर्म 10E भरना अत्यंत जरूरी है।

महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है.

कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। यह सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है, जिस स्थिति में उन्हें डीए बकाया धनराशि प्राप्त होती है। सरकार उन महीनों, जनवरी और जुलाई के बीच डीए बकाया की राशि को समायोजित करती है। साथ ही इस बार अनुमान है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4 फीसदी कर सकती है. सरकारी कर्मचारी इन बकाए की राशि को कर-मुक्त करने के हकदार हैं। डीए का एरियर कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है।

विशेषज्ञ की राय क्या है?

विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, यदि धारा 89 में कर राहत मिलनी चाहिए तो आपको फॉर्म 10ई जमा करना होगा। अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिफिकेशन मिल सकता है, इसलिए ऐसा करने की गलती न करें।

आयकर विभाग के नोटिस में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म 10ई जमा नहीं करने के कारण आपको धारा 89 के तहत कर राहत क्यों नहीं दी जाएगी।

फॉर्म 10 कैसे भरें

  •  सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर क्लिक करना होगा
  •  फिर, ई-फ़ाइल आयकर फॉर्म > आयकर रिटर्न भरें पर क्लिक करें।
  •  अब आपको 10E फॉर्म दिखाई देगा.अब आपको वर्ष Select करना होगा
  •  सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें।
  •  फिर ई-सत्यापन जारी रखें पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन पेज खुल जाएगा।
  •  जब आपका Verification (सत्यापन) पूरा कर लेंगे, तो आपको अधिसूचना प्राप्त होगी।
sarkarinewsportal Home page

Shri

Hello guys i am senior content writer on sarkarinewsportal.in I am currently persuing b.com from Lucknow university and i am proffessional content writer. I used to write articles in hindi from last 7 years

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *