7th Pay DA Arrears News: केंद्रीय कर्मियों को मिला बकाया भुगतान का बड़ा तोहफा अब नहीं भरना होगा कर्मचारियों को Tax

7th Pay DA Arrears News : यदि आप किसी सरकारी विभाग के लिए काम करते हैं और आपको बकाया राशि का भुगतान किया गया है, तो यह आपके और आपकी नौकरी के लिए अच्छी खबर है। यदि कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के तहत वेतन मिलता है, तो उन्हें कर से छूट (TAC Discount) का लाभ मिलेगा।

7th Pay DA Arrears News : देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं और आपको बकाया वेतन मिल चुका है और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतन पाने वाले कर्मचारी Tax Discount का लाभ उठा सकते हैं। अपनी income tax return दाखिल करने से पहले डीए एरियर के पैसे पर टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में जान लें।

7th Pay DA Arrears News

टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त होगा

7th Pay DA Arrears News: बता दें कि सातवें वेतन आयोग से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स राहत मिल सकती है। टैक्स राहत के लिए आपको ई-फाइलिंग साइट पर फॉर्म 10E भरना होगा।

महंगाई भत्ता वर्ष में केवल दो बार बढ़ता है

केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर साल दो बार दोगुना कर दिया जाता है, जिसके तहत वे डीए बकाया राशि के हकदार होते हैं। सरकार जनवरी से जुलाई महीने के बीच डीए एरियर की राशि में बदलाव करती है। अनुमान है कि सरकार महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाएगी. सरकारी कर्मचारी इन बकाए की राशि को कर-मुक्त करने के हकदार हैं। महंगाई भत्ते की बकाया राशि को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

क्या है विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, जब आप टैक्स Claim की धारा 89 के लिए कर राहत दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होगा। यदि आप इस फॉर्म के बिना दावा दायर करते हैं, तो आपको आयकर विभाग से एक अधिसूचना प्राप्त हो सकती है, इसलिए सावधान रहें कि ऐसा न करें।

नोटिस में बताया गया है

आयकर विभाग के आयकर विभाग के नोटिस में यह जानकारी दी जाएगी कि आपको धारा 89 के तहत राहत नहीं दी गई है क्योंकि फॉर्म 10E जमा नहीं किया गया है।

फॉर्म 10ई भरने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद ई-फाइल इनकम टैक्स फॉर्म > फाइलिंग इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
  • आपको 10E फॉर्म मिलेगा. अब आपको वह वर्ष चुनना होगा जिसमें यह सूचीबद्ध है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और फिर प्रीव्यू पर क्लिक करें।
  • सत्यापित करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पृष्ठ आ जाएगा।
  • जब आप ई-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो आपको पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
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