Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो गया अब बेहद आसान, इन 30 में से किसी भी 1 डॉक्यूमेंट पर मिल जाएगा DL

Driving License: यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस या ऑटोमोबाइल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो आपके लिए आदर्श जानकारी है। इन सभी कार्यों के लिए आपको सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज देने होंगे। आपको नाम, पता, उम्र जैसी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अब जल्द ही आपके पास ऐसी 30 दस्तावेज़ों की सूची होगी, जिनमें से किसी व्यक्ति के साक्ष्य के माध्यम से लाइसेंस लिया जा सकता है या पंजीकरण किया जा सकता है। 

पहचान के साक्ष्य के लिए 30 आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, भारतीय पासपोर्ट, राज्य या केंद्रीय सेवा प्रमाण पत्र जैसे साक्ष्य और उम्र के साक्ष्य के साथ-साथ आईडी की छूट विशेष प्रमाण के लिए वैध हो सकती है। जैसे राशन कार्ड, यदि विवाह प्रमाण पत्र पते के प्रमाण के लिए है तो वही जन्म प्रमाण पत्र उम्र के प्रमाण के लिए मान्य है। पहचान के साक्ष्य के लिए समान पैन कार्ड वैध है।

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परिवहन मंत्रालय ने जारी की है लिस्ट

Driving License: सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वैध फाइलों की एक ड्राफ्ट लिस्ट लॉन्च की है, जिसमें नाम, पता, उम्र की पुष्टि करने के लिए 30 आईडी शामिल हैं। उन फाइलों के किसी भी साक्ष्य के माध्यम से लाइसेंस लिया जा सकता है।

मंत्रालय ने इसमें राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डर्स से 10 मई तक दिशा-निर्देश मांगे हैं। MoRTH का मानना ​​है कि इससे लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा। 30 फाइलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी वैध हो सकता है। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि दिखाने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

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मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है

Driving License: मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लाभ के लिए, मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसमें आईडी का प्रमाण, पता का प्रमाण और उम्र का प्रमाण/ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख और पंजीकरण शामिल है। बर्थ के लिए जमा की जाने वाली फाइलों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन फाइलों की लिस्टिंग उन फाइलों से ली गई है जिन्हें यूआईडीएआई आधार बदलने के लिए कहता है।

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Kirti Singh

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