EPF/EPS e-nomination 2023: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए नामांकन (nomination) महत्वपूर्ण है। नामांकन के माध्यम से सब्सक्राइबर की समय से पहले मृत्यु होने की स्थिति में nominee को पैसे आसानी से मिल जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि खाताधारक अपनी नॉमिनी के जानकारी को अपडेट रखें। इसके लिए ई-नामांकन दाखिल किया जा सकता है।
पहले नॉमिनी को बदलने का तरीका लंबा हो जाता था और कर्मचारी के जरिए ही पूरी प्रक्रिया हो पाती थी। लेकिन, अब सब्सक्राइबर्स EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर नॉमिनी को बदल सकते हैं। अगर आप भी नॉमिनी की अदला-बदली करना चाहते हैं तो यहां बताए गए स्टेप-टू-स्टेप तरीके आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

e-nomination का नियम क्या है?
EPFO के अनुसार, कोई भी भविष्य निधि Provident Fund) खाताधारक ई-नामांकन के लिए केवल अपने परिवार के सदस्यों को नामांकित (nominate) कर सकता है। हालाँकि, अगर व्यक्ति के पास अपना परिवार नहीं है, तो वह किसी अन्य को भी नोमिनी बना सकते हैं। लेकिन, अगर परिवार के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति को नोमिनी बनाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
e-nomination के लिए, आपको पोर्टल पर आधार संख्या, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकित व्यक्ति (nominee)की स्कैन की गई फोटो डालनी होगी।
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ई-नॉमिनेशन करने का क्या है तरीका?
ईपीएफओ के Member Service Portal पर अपने खाते में लॉग इन करके ई-नामांकन कर सकते हैं। ई-नामांकन के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय हो। इसके अलावा, मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना भी आवश्यक है। साथ ही आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। आधार लिंक होने पर ही आपका अकाउंट ओटीपी के ज़रिए वेरिफाई हो सकेगा।
नॉमिनी बदलने का लिये क्या करना होगा?
नॉमिनी बदलने के लिए आपका ईपीएफ आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही अपनी प्रोफाइल इमेज भी अपडेट करनी होगी। यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। कारण यह है कि इस प्रोसेस में आपको ओटीपी के जरिए से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी।
- सबसे पहले ईपीएफओ की ऑनलाइन इंटरनेट साइट epfindia.gov.in पर जाएं।
- Service टैब में ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘For Employees’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब अपने यूएएन के साथ लॉग इन करें।
- Manage टैब में, e-nomination का विकल्प चुनें।
- स्थायी और वर्तमान पता डालें।
- अपने family declaration में बदलाव करने के लिये ‘yes’ का चयन करें।
- नॉमिनी की डिटेल्स डालकर सेव पर क्लिक करें।
- अब e-sign आइकन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
- अब अपना आधार नंबर डालें और पंजीकृत मोबाइल नंबर में आई ओटीपी को दर्ज करें।
- इस पूरी प्रक्रिया के हो जाने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।
e-Nomination के क्या हैं फायदे?
सदस्य के निधन पर पीएफ का पैसा, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का लाभ मिलना आसान है। यह नाॅमिनी को ऑनलाइन claim करने की सुविधा भी देता है।
नॉमिनी नहीं है तो फंस जाएगा आपका पैसा
अगर पीएफ खाताधारक अपना नॉमिनी नहीं चुनते हैं तो उनका फंड भी फंस सकता है। तब से अब तक खाताधारकों के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया नहीं की गई है। ईपीएफओ के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी अपलोड नहीं करता है तो वह अपना ईपीएफ नहीं निकाल पाएगा। कोई क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा। दावा करने से पहले ई-नामांकन करना होगा।