EPF Update: ईपीएफ अकाउंट सभी सैलरीड पर्सन को दिया जाते हैं यह एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है।मान लीजिए तभी अचानक से आप दो मेडिकल इमजेंसी आ गयी हो और आप तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो तब आप अपनी ईपीएफ अकाउंट से ₹1,00,000 तक की राशि निकाल सकते हैं
मैडिकल इमर्जेन्सी के समय आप ईपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे निकाल सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आप को नीचे दी गई है, पूरे आर्टिकल को विस्तार से पढ़िएगा।
EPF Update: हर एक नौकरीपेशा आदमी के पास एक ईपीएफ अकाउंट होता ही है जिसके अकाउंट के अंदर हर व्यक्ति अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा जमा करते हैं और ठीक उतना ही पैसा उस व्यक्ति का ऑफिस की तरफ से उसके अकाउंट में जमा किया जाता है.
जैसा हमने पहले बताया कि ईपीएफ अकाउंट्स सभी सैलरीड पर्सन को दिए जाने वाला एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है. अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी के समय पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट से ₹1,00,000 तक की रकम निकाल सकते हैं।

आखिर कहा क्या है EPFO ने?
EPF Update: EPFO ने जानकारी देते हुए कहा था कि जानलेवा बीमारियों के मामले में, “मरीज को उसकी जान बचाने के लिए आपात स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है और ऐसी गंभीर स्थितियों में अस्पताल से अनुमान प्राप्त करना संभव नहीं है।“ हालाँकि, इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है।
बीमारी के इलाज के लिए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, ESIC या GCHS लिस्टेड हॉस्पिटल्स में एडमिट मरीजों के लिए रकम निकाली जा सकती है।
ऐसा कहते हुए ईपीएफओ ने नौकरीपेशा लोगों को दिए जाने वाले ईपीएफ अकाउंट में अपडेट करा है, जिससे ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स अपनी जरूरत के टाइम पर पैसा अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सके. जरूरत के टाइम पर ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालें के पूरा प्रोसेस को जानने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट्स को जरूर पढ़ें।
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जानिए है क्या इसका पूरा प्रोसेसेस?
EPF Update:
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड दर्ज करना होगा और कैप्चा इंटर करके लॉगइन करना होगा ।
- फिर आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। वहां पर आपको अपने बैंक और अकाउंट नंबर की डिटेल को भर करके, वेरिफाई करने के ऑप्शन को चुनना होगा। यह सारी जानकारी आप लोगों के पीएफ खाते से जुड़ी हुई होती है, सब जानकारी भरने के बाद आप को दी हुई सारी शर्तों को मानना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्लेम फॉर्म 31 को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर आनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा.
मान लीजिए अगर मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, तो उस समय उस मरीज को पीएफ निकासी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए 45 दिनों के अंदर ईपीएफओ को अस्पताल का बिल जमा कराना पड़ेगा।