EPFO Alert: आपका EPF खाता खुद हो जाएगा बंद, अकाउंट का सारा पैसा पड़ा रह जाएगा, आज ही करा लें ये ज़रूरी काम

EPFO Alert: Provident Fund से जुड़ी ज्यादातर सेवाएँ ऑनलाइन हो चुकी हैं। क्लेम करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन, आज भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें अक्सर लोग ईपीएफ निकासी को लेकर दबाव में आ जाते हैं। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं।

जैसे कब तक वे अपना कैश निकाल सकते हैं। कैश लेने के क्या फायदे और नुकसान हैं। ईपीएफ अकाउंट कैसे स्विच करें। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपका ईपीएफ खाता भी अपने आप बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके ईपीएफ खाते का पूरा पैसा भी फंस सकता है। इसे वापस निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

EPFO Alert

EPF Account कब हो सकता है बंद?

EPFO Alert: यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गयी है और आपने अपना पैसा नए उद्यम के खाते में ट्रांसफर नहीं किया है या यदि इस खाते से 36 महीने तक कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो तीन साल के बाद यह खाता अपने-आप बंद हो जाएगा। यही नहीं, इस खाते से पैसे निकालने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप बैंक में KYC के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। Interest आपके Inactive Account में भी जमा होता रहेगा।

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EPFO नें क्या दिये हैं निर्देश?

EPFO Alert: ईपीएफओ ने कुछ वक्त पहले अपने एक सर्कुलर में कहा था कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों को निपटाने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। धोखाधड़ी के खतरे को कम करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और क्लेम वास्तविक दावेदारों के लिए ही किए जाएँ।

निष्क्रिय खाता क्या होता है?

EPFO Alert: भविष्य निधि (Provident Fund) की बकाया राशि जिसमें अंशदान की राशि 36 माह से अधिक समय से जमा नहीं होती है, ईपीएफओ उन्हें निष्क्रिय खाते की श्रेणी में रखता है। हालाँकि, Inactive Account पर भी Interest मिलता रहता है।

Certify कौन करेगा?

EPFO Alert: निष्क्रिय पीएफ खातों से जुड़े क्लेम को निपटाने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी का बिजनेस उस क्लेम को प्रमाणित करे। हालांकि जिन कर्मियों की संस्था बंद हो चुकी है और डिक्लेयर को प्रमाणित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर ऐसे डिक्लेरेशन को प्रमाणित करेगा।

किन दस्तावेज की होगी जरूरत?

EPFO Alert: केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ अन्य पहचान पत्र जैसे आधार का भी इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद Assistant Provident Fund Commissioner या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार बकाया राशि से निकासी या खाता ट्रांसफर की स्वीकृति दे सकेंगे।

किसकी इजाज़त से वापस मिलेगा पैसा?

EPFO Alert: अगर रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा है, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त की इजाज़त के बाद पैसा निकाला या ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी तरह रकम 25 हजार रुपये से ज्यादा और 50 हजार रुपये से कम होने पर खाता अधिकारी फंड ट्रांसफर या निकासी की मंजूरी दे सकेगा। यदि राशि 25 हजार रुपये से कम है तो कार्यवाहक सहायक (Dealing Assistant) इसकी स्वीकृति दे सकेंगे।

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Kirti Singh

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