EPFO High Pension Scheme Deadline 2023: ईपीएफओ ने बढ़ा दी है कट ऑफ की तारीख, अब इस डेट तक मिलेगा पेंशन स्कीम का फ़ायदा, जानें ताज़ा अपडेट 

EPFO High Pension Scheme Deadline: एक बार फिर ईपीएफओ ने बेहतर पेंशन योजना ईपीएस-95 के संदर्भ में जनता को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक बार फिर अतिरिक्त पेंशन चुनने का अंतिम दिन बढ़ा दिया है।

इससे पहले जब इसकी फाइनल डेट नजदीक आ रही थी तो इसे करीब एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अतिरिक्त पेंशन योजना के साथ योजना का चयन करना चाहते थे लेकिन कई कारणों से ऐसा करने में असमर्थ थे। इन सब्सक्राइबर्स को अब पसंदीदा विकल्प चुनने के लिए और समय दिया गया है।

EPFO High Pension Scheme Deadline

EPFO High Pension Scheme Deadline: अब इस तारीख तक की होगी बात

EPFO High Pension Scheme Deadline: इसकी फाइनल डेट अब दो बार टल चुकी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को जारी एक आदेश में इस मामले में समय सीमा 3 मार्च तक बढ़ा दी थी। इसके बाद ईपीएफओ द्वारा पेंशन चुनने की समय सीमा को आज 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तब से इसे बढ़ा दिया गया है। समय सीमा के भीतर एक आधुनिक विकल्प चुनने के बाद, इच्छुक ग्राहकों के पास बेहतर पेंशन का चयन करने के लिए 26 जून, 2023 तक का समय है।

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EPFO High Pension Scheme Deadline: कट ऑफ डेट बढ़ने की ये है वजह

EPFO High Pension Scheme Deadline: जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहली बार चार महीने के बाद कट-ऑफ तारीख तय की, तो ईपीएफओ ने योग्य कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा को बेहतर बनाने में लंबा समय लिया। ईपीएफओ ने फरवरी में यह सुविधा शुरू की थी। दूसरे शब्दों में, तीन महीने बीत चुके थे जब सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की थी। मार्च में पहली बार डेडलाइन बढ़ाने के ईपीएफओ के फैसले के पीछे यही तर्क है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी चयन करने में असमर्थ हैं, इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ा दी गई थी जिसका उन्हें व्यापक अनुभव है।

ऐसे हुई थी योजना की शुरुआत

EPFO High Pension Scheme Deadline: कुछ साल पहले तक कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाता था। हालांकि, बाद में सरकार ने इस कार्यक्रम को बदल दिया और निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने लगे। यह 1995 के संशोधन के कारण, कार्यक्रम को कभी-कभी EPS-95, या कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के रूप में जाना जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ईपीएस में शामिल होते ही इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। हालाँकि, यह भी निर्धारित किया गया है कि केवल वे कर्मचारी जिनकी मूल आय और डीए कुल 15,000 रुपये प्रति माह है, ईपीएस से लाभान्वित होंगे।

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Kirti Singh

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