
EPFO Latest Update 2023: EPS-95 के तहत सुरक्षित कर्मियों की साधारण आय का 12% भविष्य निधि में जा रहा है।जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी की पेंशन योजना में जा रहा है।इसके अलावा पेंशन फंड में सरकार की तरफ से भी 1.16 फीसदी का योगदान होता है।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में पहला बदलाव किया है, जिससे करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत मिलने वाली है।दरअसल, रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से कम समय में रिटायर होने वाले अपने सब्सक्राइबर्स को एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत जमा रकम निकालने की इजाजत दी है।
EPFO Latest Update 2023, CBT की अपील पर हुआ फैसला
पीटीआई के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की ओर से एक डिक्लेरेशन जारी कर इस तथ्य को साझा किया गया है.यह निर्देश दिया गया कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा अधिकारियों को दी गई सलाह में छह महीने से कम सेवा वाले प्रतिभागियों को उनके ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है।देशभर में 65 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं।इसके साथ ही न्यासी मंडल ने 34 वर्ष से अधिक समय तक इस योजना से जुड़े प्रतिभागियों को समानुपातिक पेंशन लाभ देने की भी वकालत की है।यह सुविधा पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति लाभ के समर्पण के समय बेहतर पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगी।
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सब्सक्राइबर्स को पहले थी ये अनुमति
गौरतलब है कि अब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ग्राहकों को अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते (कर्मचारी भविष्य निधि) में जमा राशि को ही निकालने की अनुमति थी, अगर वे कैरियर के 6 महीने से भी कम समय बचा है।लेकिन रिटायरमेंट बॉडी फंड के जरिए लिए गए इस बड़े सेलेक्शन के बाद अब उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिली है, जिनका कुल मिलाकर सिर्फ 6 महीने का करियर बचा है।
भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक
त्रिशंकु विधानसभा में 232वीं बैठक में सीबीटी ने सरकार को प्रोत्साहित किया कि EPS-95 योजना में कुछ संशोधन कर सेवानिवृत्त होने वाले अंशधारकों को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए,श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में EPS-95 के तहत जमा राशि निकालने की सिफारिश पर फैसला लिया गया।
इस नीति को भी दी गई है मंजूरी
जानकारी के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) उपकरणों में निवेश के लिए रिडेम्पशन पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है।बोर्ड ने 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए पूंजीगत लाभ को सुरक्षित रखने के लिए कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान खरीदे गए ईटीएफ उपकरणों के मोचन की भी अनुमति दी।इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के संचालन में आयोजित 69वें वार्षिक रिकॉर्ड को श्रम मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए जाने के तौर पर भी मंजूरी दी गई थी।