EPS Pension Scheme: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में योगदान करने वाले वेतनभोगी वर्ग की पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इसमें बड़ा ऐलान कर सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS Pension Scheme) 95 के तहत 333% तक बढ़त हो सकती है।

20 साल तक सेवा करने के बाद 2 साल बढ़ेगा वेटेज
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबे समय से लंबित है। अब तक इसे तरह-तरह से सुना जा रहा है। संघ अपनी समय सीमा को समाप्त करने के लिए लगातार मांग कर रहा है। यदि यह फैसला कर्मचारियों के हक में होता है तो कर्मचारियों की पेंशन में 333 फीसदी तक उछाल संभव है। आपको बता दें कि ईपीएस के तहत पेंशन होने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 10 साल के लिए योगदान करना जरूरी है। बीस साल की सर्विस पूरी करने पर आपको दो साल तक का वेटेज दिया जाता है।
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EPS Pension Scheme: कैसे बढ़ने वाली है आपकी पेंशन?
यदि कोई कर्मचारी 1 जून, 2015 से सर्विस कर रहा है, और अगर वह 14 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है, तो उसकी पेंशन की कैलकुलेशन केवल 15,000 रुपये पर होगी, चाहे कर्मचारी 20,000 रुपये के मूल वेतन के भीतर हो या 30,000 रुपये के भीतर।
EPS Pension Scheme: 333 % वेतन में होगी बढ़ोतरी
आपको बता दें कि ईपीएफओ के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार दो दशक या उससे अधिक समय तक ईपीएफ में योगदान करता है, तो उसकी सर्विस में दो वर्ष और मिल जाते हैं। इस प्रकार 33 वर्ष की कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाती है लेकिन कर्मचारी की पेंशन की गणना 35 वर्ष के लिए की जाती है। इस स्थिति में कर्मचारी की कमाई में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है।
Eligibility: योग्यता
- उम्मीदवारों को ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए।
- प्रारंभिक पेंशन के लिए उम्मीदवार की उम्र 50 साल और दैनिक पेंशन के लिए उम्र 58 साल होनी चाहिए।
- यदि आप दो साल के लिए पेंशन टालते हैं, तो आप सालाना 4% की दर से पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं।
- इसके लिए आपको न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के रूप में पूरी करनी चाहिए।
EPS Pension Scheme: 10 साल तक सर्विस करने वालों को मिलेगा फायदा
अगर किसी ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो वह कर्मचारी अब ईपीएस राशि निकालने का पात्र नहीं होगा। कर्मचारी के कंपनी छोड़ने के बाद और नया काम शुरू करने से पहले ही ईपीएस राशि निकाली जा सकती है। ईपीएस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 10सी की घोषणा कर सकते हैं। ईपीएस के पैसे को ऑनलाइन निकालने के लिए, कर्मचारी के पास यूएएन होना चाहिए और केवाईसी जानकारी यूएएन से जुड़ी होनी चाहिए।
ईपीएफओ के नियमों के कारण अब ईपीएस निकासी की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने कितने वर्षों तक काम किया है, उसके आधार पर ईपीएस राशि का केवल एक हिस्सा ही लिया जा सकता है।
EPS Balance: इस तरह से करें चेक
- अपने फोन या लैपटॉप पर सबसे पहले आपको EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
- फिर मेनू के अंदर ‘कर्मचारियों के लिए’ पर क्लिक करें।
- इस वेब पेज पर ‘सदस्य पासबुक’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स फिल चर।
- अब इस वेब पेज पर सदस्य आईडी दिखाई जाएगी।
- योगदान की गई पेंशन राशि ‘पेंशन अंशदान’ कॉलम के नीचे होगी।
- इसके बाद आप स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।