Gold Price: भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदते हैं। विवाह के दौरान या यहां तक कि पैतृक रूप में भी सोना व्यक्तियों के पास सुरक्षित रखा जाता है। हालाँकि, वर्तमान में ऐसे नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए यदि सोने का आदान-प्रदान या बिक्री की जानी है। इन नियमों के अभाव में कई समस्याएं हो सकती हैं। वास्तव में, सरकार ने हाल ही में सोने के आभूषणों की बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है।

नए नियम
Gold Price: आपको बता दें कि इस साल 1 अप्रैल से सभी सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास पुराने सोने के आभूषण हैं जो हॉलमार्क नहीं हैं, तो आप इसे नए आभूषणों के लिए एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे या इसे बेच नहीं पाएंगे। इस स्थिति में विभिन्न नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
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एचयूआईडी क्या है?
हॉलमार्क वाले सोने पर विशिष्ट पहचान संख्या एक विशिष्ट गुणवत्ता प्रदान करती है। सोने की शुद्धता का भी वर्णन करता है। सोने से बनी वस्तुएं 22 कैरेट शुद्ध होनी चाहिए और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लोगो होना चाहिए।
बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषण कैसे बेचें?
सरकारी नियमों में कहा गया है कि बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बेचने की अनुमति नहीं है। यदि आप इन्हें बेचने या व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास इन सोने के आभूषणों पर एचयूआईडी की हॉलमार्किंग होनी चाहिए।
इन्हें हॉलमार्किंग से छूट
अन्य अपवादों में दो ग्राम से कम सोना, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए निर्मित आभूषण, किसी विदेशी खरीदार की विशेष आवश्यकता के लिए निर्दिष्ट कोई भी निर्यात योग्य वस्तु, और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे फाउंटेन पेन या घड़ियाँ शामिल हैं। इसके उलट जिन ज्वैलर्स की सालाना बिक्री 40 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।
हॉलमार्किंग कैसे कराएं?
ग्राहकों को इसकी जांच के लिए आभूषणों को बीआईएस-मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सुविधा में ले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बीआईएस के साथ एक रजिस्टर्ड जौहरी द्वारा ज्वैलरी की हॉलमार्किंग की जा सकती है।