Income Tax Return 2023: ITR फाइल करने वालों के ल‍िए आई बड़ी ख़बर, इनकम टैक्‍स विभाग नें शुरू कर दी है यह सुव‍िधा

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए, व्यक्ति, पेशेवर और छोटी कंपनी के मालिक अब आयकर विभाग के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न (ITR) -1 और 4-ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। विभाग ने ट्विटर पर घोषणा की कि अतिरिक्त आयकर रिपोर्ट और फॉर्म की सुविधा जल्द ही शुरू होगी। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और 4 ऑनलाइन भरने की सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू कर दी गई है, विभाग ने एक ट्वीट का जवाब दिया।

Income Tax Return

खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई है। वेतनभोगी वर्ग के सदस्यों और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य लोग ITR-1 फॉर्म भरते हैं। ITR-2 फॉर्म व्यवसायों और पेशों द्वारा भरे जाते हैं। यह उन व्यवसायों पर लागू होता है जिन्होंने अनुमानित कराधान चुना है और 50 लाख रुपये के तहत वार्षिक आय है। 

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ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म जारी

Income Tax Return: इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म दिया था। आपको वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट्स के बारे में जानकारी देनी होगी, जो आईटीआर फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अपने ITR फॉर्म को प्रमाणित करना आवश्यक है चाहे आप इसे ऑनलाइन जमा करें या ऑफलाइन। अगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो आयकर विभाग आईटीआर को प्रोसेस नहीं करेगा।

कौन भर सकता है ITR-2

Income Tax Return: यदि आपकी वार्षिक आय 50 लाख या उससे अधिक है तो आपको फॉर्म ITR-2 भरना होगा। इसके लिए कई आवासीय संपत्तियों, निवेश पूंजीगत लाभ या हानियों, 10 लाख रुपये से अधिक की लाभांश आय के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर आपको अपने पीएफ खाते से ब्याज मिला है तो यह फॉर्म भी भरना होगा।

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Kirti Singh

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