ITR Filing 2023: ITR फाइल करने के लिए आखिरी तारीख का हो गया ऐलान, जल्दी ही कर दें दाखिल वरना लगेगा जुर्माना

ITR Filing 2023: सरकार ने आईटीआर जमा करने की समयसीमा तय कर दी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है, उन्हें बड़े शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले ऐसा कर देना चाहिए। 

आपको बता दें कि प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से अधिक आय वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। अपने कर्मचारियों को समय पर आईटीआर जमा करने में मदद के लिए कॉरपोरेट कंपनियां अब पहले से फॉर्म-16 भेज रही हैं।

आप आईटीआर भरकर अपने निवेश और आय के बारे में सरकार को सूचित करते हैं। इस बार आईटीआर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है। करदाताओं को ऐसे में आईटीआर से संबंधित सभी कागज़ात जमा करना शुरू कर देना चाहिए।

ITR Filing 2023

ITR Filing 2023: कैटेगरी के अनुसार आखिरी तारीख

  • व्यक्तिगत करदाताओं, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, या जिनके खातों की पुस्तकों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।
  • जिन डीलरों की खाता पुस्तकों का ऑडिट किया जा रहा है, उनके लिए आईटीआई पूरा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2023 है।
  • रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, भले ही विषयों का स्थानीय या विदेशी लेनदेन हो, 30 नवंबर 2023 है।
  • संशोधित आईटीआर और विलंबित रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 निर्धारित की गई है।

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ITR Filing 2023: जुर्माना

ITR Filing 2023: यदि आप निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको धारा 234ए के तहत भुगतान की गई कर राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। 

इसके अतिरिक्त, धारा 234F के अनुसार, करदाताओं को नियत तिथि पर 5000 रुपये का विलंब शुल्क देना आवश्यक है। वहीं, अगर करदाताओं की संयुक्त आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह विलंब शुल्क केवल 1000 रुपये तक ही देना होगा।

क्या अंतर है फाइनेंसियल ईयर और असेसमेंट ईयर में?

ITR Filing 2023: पूरे वित्तीय वर्ष में अर्जित आय आपके द्वारा अब दाखिल किए जा रहे रिटर्न में रखा होता है। 1 अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 के बीच प्राप्त आय के लिए वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष (2022-2023) का मूल्यांकन वर्ष वह होता है जिसके दौरान आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं और कर निर्धारण के लिए अपने निवेश का खुलासा करते हैं। अगला वर्ष, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित राजस्व के मूल्यांकन वर्ष के रूप में कार्य करेगा।

ITR दाखिल करने की तारीख

ITR Filing 2023: व्यक्तियों और गैर-ऑडिट मामलों के लिए, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है; लागू मूल्यांकन वर्ष के ऑडिट मामलों के लिए, यह 31 अक्टूबर है। क्लियरटैक्स के साथ, आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल 3 मिनट में अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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Kirti Singh

I am Kirti. I am Junior content writer working with Sarkarinewsportal.in. I have experience in various fields including Latest News Updates Government Jobs Updates, Government Schemes, Politics, Tech Trends, Sports, Government Policies, Finance Gaming, and etc. Curently i m persuing B.sC from Banarash Hindu University.

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