Mahila Samman Saving Scheme: सरकार ने घोषणा करके बताया है कि महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना से अर्जित ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा. सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा.
Mahila Samman Saving Scheme: मोदी सरकार देश भर के लोगों की मदद करने के लिए नयी योजनाएं चलाती रहती है. इन योजनाओं के जरिए सरकार का उद्देश्य लोगों के हित की बात करना है.
वहीं दूसरी और अभी हाल ही में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी. इस स्कीम का फायदा महिलाएं ही उठा सकती है. अब इस स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है. अब महिलाओं को इस स्कीम में टैक्स को लेकर राहत मिलने की खुशखबरी दी है केंद्र सरकार ने.

स्कीम का लाभ मिलेगा महिलाओं को
Mahila Samman Saving Scheme: सरकार ने घोषणा करते हुए बताया है कि महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना से अर्जित ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा. सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा. सीबीडीटी ने 16 मई को बचत योजना के लिए TDS प्रावधान को अधिसूचित किया. योजना के तहत किसी लड़की या महिला के नाम से खाता खोला जा सकता है.
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योजना से जुड़ी अधिसूचना
Mahila Samman Saving Scheme: सीबीडीटी अधिसूचना स्पष्ट करती है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू नहीं होता है, यदि ऐसा ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक नहीं होता है. वैसे ये स्कीम 7.5% ब्याज पर एक साल में 15,000 रुपये और दो साल में 32,000 रुपये का रिटर्न देगी. यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई टीडीएस लागू नहीं होगा क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से कम होगा.
महिला सम्मान सेविंग स्कीम का प्रमाणपत्र
Mahila Samman Saving Scheme: महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के लिए शुरू की जा सकती है. इसमें आंशिक निकासी विकल्पों के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि पर एक निश्चित ब्याज प्रदान किया जाता है. यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है. इस स्कीम में 7.5% का ब्याज मिलता है.और साथ ही इसमें 2 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा भी तय की गई है.