Old Pension Scheme: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या आपके परिवार में कोई काम नहीं करता है तो यह जानकारी आपके लिए है। 22 दिसंबर, 2003 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नौकरी की पहली घोषणा के परिणामस्वरूप जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को काम पर रखा गया था, उन्हें पुरानी पेंशन माना जाता है।
इसमें आईएएस अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन के समान अधिकार हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2023 निर्धारित की गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव नारायण के एक पत्र के अनुसार, यूपी कार्मिक विभाग के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है।

कर्मचारी के वेतन से होती है 10% की कटौती
Old Pension Scheme: आपको बता दें कि देश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन खत्म होने के बाद जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत लाभ मिलना शुरू हुआ था। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन का दस फीसदी काटा जाता है। जीपीएफ की सुविधा पिछली पेंशन में तो है लेकिन नई पेंशन में नहीं। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कुछ समय से राज्यों और केंद्रीय सरकार दोनों में बढ़ रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे बहाल कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का पत्र इस स्थिति में कर्मचारियों को राहत देगा।
Old Pension Scheme: अब अपना फैसला वापस लेगी सरकार, लाखों कर्मचारियों की बदलने वाली है किस्मत !
संबंधित विभागों को यूपी कार्मिक विभाग का मिल रहा है पत्र
Old Pension Scheme: कार्मिक मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। इस पत्र की एक प्रति उत्तर प्रदेश राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित सरकारी विभागों को भेजी जा रही है। विकल्प चुनने की सुविधा 31 अगस्त, 2023 तक इसके दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पत्र में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी नौकरी के लिए प्रकाशित विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद नियुक्त लोगों को पुरानी पेंशन देने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
इस वजह से यह सुझाव दिया गया है कि 2003 तक नौकरी विज्ञापनों के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार ने इसका विकल्प उपलब्ध कराया है। यदि वे पुरानी पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उन्हें इस विकल्प को चुनना होगा। कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ तभी मिलेगा जब वे समय सीमा तक इस विकल्प को चुनने में विफल रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुरानी पेंशन का चयन करता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश प्राप्त कर उसका एनपीएस खाता रद्द कर दिया जाएगा।