Old Pension Scheme New Update 2023: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत अब नगर निगम, यूआईटी, बिजली निगम या अन्य निगमों), सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। कार्मिक विभाग राजस्थान ने ओपीएस (Old Pension Scheme New Update 2023) लागू करने के चयन के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ उठाने का विकल्प भरने का विकल्प दिया जा सकता है। इसके तहत उन प्रतिष्ठानों के कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ लेना होता है, तो वे वित्त विभाग की मदद से जारी लेआउट को भरकर जून महीने की मदद से अपनी-अपनी शाखा में पोस्ट कर सकते हैं। राशि जमा करने का समय 15 जुलाई तक है।

Old Pension Scheme New Update 2023: 30 जून तक चुन लें OPS का विकल्प
Old Pension Scheme New Update 2023: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त विभाग के माध्यम से जारी आदेशों के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन प्रतिष्ठानों को जीपीएफ लिंक लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने होंगे। यह राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियोक्ता के अंशदान की पूरी राशि 30 जून तक देय 12 प्रतिशत ब्याज सहित संबंधित संगठन के पेंशन फंड में सीपीएफ या ईपीएफ प्राप्त होने की तिथि से 30 जून तक जमा करनी होगी।
Old Pension Scheme New Update 2023: ऐसे मिलेगा फ़ायदा
Old Pension Scheme New Update 2023: इन स्वावलंबी निकायों में कार्यरत सेवानिवृत कार्मिक जिन्होंने ईपीएफ अथवा सीपीएफ से एकमुश्त राशि निकाल ली है, परन्तु अब पुरानी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वैकल्पिक प्रपत्र (ओपीएस फाॅर्म) भरना होगा।
जिन संस्थानों के पास पहले से जीपीएफ से जुड़ी पेंशन योजना है और पेंशन फंड की सुविधा है, वे अब नया पेंशन फंड स्थापित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पेंशन फंड राज्य सरकार के पीडी खाते में ही जमा किया जाए। यदि पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में जमा की जाती है, तो इसे राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा किया जाएगा।
पीएफ लिंक्ड पेंशन योजना सभी प्रतिष्ठानों में लागू की जा सकती है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के निर्णय और संबंधित संगठन के भीतर इसके कार्यान्वयन के संबंध में, राज्य की सरकार का आदेश संबंधित संगठन को ईपीएफ के सक्षम स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है।
Old Pension Scheme New Update 2023: ये रहेंगे नियम
Old Pension Scheme New Update 2023: जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के जीपीएफ खाते के मामले में, राज्य सरकार से बोर्ड, एजेंसी आदि को महंगाई भत्ता और तदर्थ बोनस की राशि, अनुग्रह राशि शामिल है। स्थिति यह है कि नकद के भुगतान की तरह ही राशि को “सामान्य भविष्य निधि सब (जीपीएफ-एसएबी)” में स्थानांतरित किया जा सकता है।
राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम-2021 के अंतर्गत “सामान्य भविष्य निधि सब (जीपीएफ-एसएबी)” की कटौती का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, राज्य बीमा और सामान्य भविष्य निधि के भीतर सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के “सामान्य भविष्य निधि सब (जीपीएफ-एसएबी)” ऋण पहले से ही बनाए रखा जा रहा है।
भविष्य में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन योजना के तहत आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ लोन “राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली-2021” के अन्तर्गत शासित किये जा सकेंगे। इसके लिए जिन प्रतिष्ठानों में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन योजना लागू है, वहां जीपीएफ से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन कर कर्मचारियों की अंशदान राशि को “सामान्य भविष्य निधि उप (जीपीएफ-एसएबी)” में जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है। सामान्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग “जनरल प्रोविडेंट फंड से (जीपीएफ-एसएबी)” में कर्मचारियों की राशि जमा करने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और रणनीति तय करेगा।