Old Pension Scheme Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर काफी अहम है। 31 अगस्त तक पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए अभी समय बाकी है। चूकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DPPW) ने इस विषय पर एक कार्यालय दस्तावेज़ जारी किया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इस विकल्प को अवश्य चुनें।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस में स्थानांतरित करने का अवसर देने का निर्णय लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की प्रभावी तिथि 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी इसके अधीन होंगे। हालांकि, इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2023 है।

काफी वक्त से हो रही है डिमांड
Old Pension Scheme Update: केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग ने मामले पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश के सरकारी कर्मचारियों को पिछली पेंशन खत्म होने के बाद जनवरी 2004 में नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत लाभ मिलना शुरू हुआ था।
एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी हिस्सा रोक लिया जाता है। पिछली पेंशन में जीपीएफ की सुविधा बरकरार थी, लेकिन नई पेंशन में नहीं। राज्य और केंद्र के कर्मचारी लंबे समय से पिछली पेंशन वापस करने की मांग कर रहे हैं. कुछ राज्यों में इसे बहाल कर दिया गया है। इस कारण केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को भी अर्हता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है।
उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई तैयारी
Old Pension Scheme Update: उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने केंद्र के आदेशानुसार इसके दायरे में आने वाले लोगों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक लेटर में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी नौकरी के लिए प्रकाशित विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
इस वजह से यह सुझाव दिया गया है कि 2003 तक नौकरी विज्ञापनों के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके बाद विकल्प दिया गया। यदि वे पुरानी पेंशन का लाभ चाहते हैं तो उन्हें इस विकल्प को चुनना होगा।
नहीं चुना विकल्प तो रह जाएंगे खाली हाथ
Old Pension Scheme Update: कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ तभी मिलेगा जब वे 31 अगस्त तक अपना विकल्प चुनते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसका एनपीएस खाता 31 अक्टूबर, 2023 तक रद्द कर दिया जाएगा और पिछली पेंशन बहाल कर दी जाएगी।