Online Gaming GST: वित्त मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर खास जानकारी आ रही है। वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को क्षमता और सफलता के वीडियो गेम के प्रकारों में वर्गीकृत करने और असाधारण दरों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में सोच रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
ऐसे ऑनलाइन वीडियो गेम जिनमें जीतने या हारने का निर्णय एक निश्चित परिणाम पर निर्भर करता है या शर्त या जुआ खेलने की प्रकृति के भीतर है, 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है।

मई मे होने वाली है बैठक
Online Gaming GST: आपको बता दें कि कौशल के ऑनलाइन गेम्स पर 18 फीसदी से भी कम टैक्स लग सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा होने वाली अपनी अगली बैठक में होगा।
ऑनलाइन गेम किस्मत पर आधारित नहीं है
Online Gaming GST: पत्रकारों ने यहीं बताया कि अब सभी ऑनलाइन वीडियो गेम पूरी तरह से भाग्य पर आधारित नहीं हैं, या शर्त या जुआ खेलने की प्रकृति में हैं। वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा। उन्होंने कहा कि स्किल बेस्ड और लक बेस्ड गेम्स में अंतर करना होगा।
18 प्रतिशत लगता है जीएसटी
Online Gaming GST: अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। टैक्स नेट गेमिंग पोर्टल का उपयोग करने की सहायता से ली गई पूरी कीमत पर लगाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर एक फाइल सौंपी थी। हालांकि, इस बारे में आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल के जरिए लिया जाना चाहिए।
पहले आ रही थी ये ख़बर
Online Gaming GST: बता दें कि कसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के फैसले को टालने की मुश्किल इसलिए पैदा हुई क्योंकि संबंधित पक्षों से अतिरिक्त चर्चा करने की जरूरत हो सकती है। सीतारमण ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) से अनुरोध किया गया है कि मूल्यांकन प्रणाली में हितधारकों के प्रतिवेदन को फिर से न भूलें।
पहले क्या हुई थी सिफारिश?
Online Gaming GST: आपको बता दें कि घुड़दौड़ के मामले में दांव पर लगी पूरी राशि के भुगतान के आधार पर जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था। जीओएम ने उन वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की बेहतर कीमत पर कर लगाने की वकालत की थी। वहीं, सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स छूट और इनवर्जन के सुधार पर जीओएम के दिशा-निर्देश सामान्य हैं।