Palanhar Yojana Rajasthan 2023: बच्चों को 12000 की आर्थिक मदद ऑनलाइन आवेदन Palanhar Yojana Rajasthan Form PDF

Palanhar Yojana Rajasthan 2023: राजस्थान सरकार के माध्यम से चलाई जा रही यह योजना 0 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के राज्य के बालक/बालिकाओं के लिए विशेष देखभाल के साथ चलाई गई है। पालनहार योजना राजस्थान का मुख्य लक्ष्य लड़कों/लड़कियों को उनके विकास के लिए विशेष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।इसके नीचे आने वाले लड़के/लड़कियों की देखभाल और पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के किसी निकट संबंधी/परिचित के माध्यम से की जाती है। जो व्यक्ति लड़कों/लड़कियों की देखभाल करता है उसे पालनहार कहा जाता है।

Palanhar Yojana Rajasthan 2023 के अंतर्गत कौन बच्चे आते हैं?

पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बच्चे, पेंशन पात्र निराश्रित माता के 3 बच्चे, मृत्यु/जीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी. पीड़ित माता-पिता के बच्चे, विकलांग माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग। एचआईवी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे आते हैं।

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Palanhar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Palanhar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं :

  • अभिभावक का आधार कार्ड
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे का पंजीकरण
  • अनाथ बच्चों के पालन-पोषण का प्रमाण पत्र
  • प्रशिक्षण योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की कॉपी

पालनहार योजना के लिए पात्रता

पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार की वार्षिक आय अब 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।माता-पिता और बच्चे तीन साल से राजस्थान में रह रहे हो।पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए अनाथ बच्चों को दो साल की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्र और 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है।

Palanhar Yojana Rajasthan में दी जाने वाली अनुदान राशि

पालनहार योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जा सकती है।महाविद्यालय में प्रवेश के समय से 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जा सकते हैं।
और 12 महीने के हिसाब से 2,000 रुपये एक-एक करके बच्चों को उनके कपड़े, जूते आदि के लिए दिए जा सकते हैं।

राजस्थान पालनहार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

पालनहार योजना के तहत आवेदन करने के लिए, पालनहार को सबसे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रतिष्ठित इंटरनेट साइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी जैसे अभिभावक का नाम, जन्म तिथि आदि भरनी होगी।सभी तथ्यों को भरने के बाद आवेदक को सभी फाइलों को यूटिलिटी फॉर्म से जोड़ना होगा।इसके बाद आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र के भीतर विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा, कृषि क्षेत्र के निवासी को संबंधित विकास अधिकारी को या ई मित्र कियोस्क केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म जमा करना होगा।इस प्रकार आप इस योजना के लाभकारी सदस्य बन सकते है ।

इसकी बेनिफिशियरी लिस्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की वैध इंटरनेट साइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इसके बाद आपको स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पालनहार योजना और लाभार्थी सूचना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पालनहार योजना एवं लाभार्थी सूचना (लाभार्थी सूची) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

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