Pan Card link with Aadhar Latest Update 2023: यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link नहीं करवाते हैं, तो आपका पैन कार्ड अनुपयोगी (invalid) माना जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं (tax payers) के लिए अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से Link करवाना अनिवार्य कर दिया है। आप 1000 रुपये तक के जुर्माने के साथ अपने Pan Card को अपने Aadhar Card से Link कर सकते हैं। यदि आप deadline से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link करवा लेते हैं तो कोई भी जुर्माना शुल्क नहीं लगेगा।

Pan Card को आधार से Link करवाना हुआ अनिवार्य
Pan Card link with Aadhar Latest Update 2023: यह बताया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी करदाताओं को 31 मार्च 2023 से पहले अपने Pan card को अपने आधार कार्ड के साथ Link करवाना अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार 1961, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार के लिए आवेदन करने में सक्षम है और उसके पास पैन भी है, उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपने आधार को अपने पैन से Link करवाना होगा। यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से Link नहीं करवाते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य (invalid) माना जाएगा।
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पैन कार्ड को 1000 के जुर्माने से Link किया जा सकता है
आप 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। 1000 रुपये के जुर्माने के साथ। पैन कार्ड को बिना किसी जुर्माने के आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2022 है। कर विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ बाजार नियामक एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी पैन को आधार से Link करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से Link करवाने में विफल रहते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है।
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हम पैन के साथ आधार को क्यों लिंक करते हैं?
पैन कार्ड के साथ-साथ आधार कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता के पीछे मुख्य कारण डुप्लीकेट पैन कार्ड होने की संभावना को कम करना है। स्पष्ट करें कि डुप्लीकेट पैन कार्ड के इस्तेमाल से कर चोरी संभव है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो टैक्स धोखाधड़ी से बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सरकारों ने कर चोरी को रोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक ना करने पर होगा यह नुकसान
आपका पैन आपके आधार से लिंक होने पर निष्क्रिय हो जाता है। TDS या TCS के लिए कर कटौती पैन नहीं होने की स्थिति में बढ़ा हुआ कर प्रतिशत लागू किया जा सकता है। निवेशक NSE और BSE में कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे। साथ ही यह बात भी है कि आप बैंकों के साथ 5000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आप एक नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड issue करने की स्थिति में नहीं होंगे।