Pan Card: आधार से पैन लिंक करना है अनिवार्य: आधार को पैन कार्ड को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। इनकम टैक्स ने हर व्यक्ति के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।
ऐसे में लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे इस निर्धारित तिथि के भीतर यह काम पूरा नहीं करते हैं। तो उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है। तो जल्द ही यह काम करवा लें।

अगर आधार को पैन से 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराया गया तो क्या होगा? :
इनकम टैक्स के जरिए यह सलाह दी गई है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करता है। तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है. ऐसा होने के बाद उन्हें बैंक से जुड़े काम में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी ने EPFO में निकाली 500 से ज्यादा वैकेंसी, इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी
लगाया जाएगा जुर्माना?
आधार पैन के लिंक न होने की स्थिति में, केवल पैन कार्ड के निष्क्रिय होने का कोई मौका नहीं हो सकता है। इससे आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। आरोपी पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए समय रहते अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लें।