Pension News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आज एक नया फैसला लिया है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशन धारकों की अधिक से अधिक पेंशन बंद की जाए और अधिक राशि वालों को भी दी जाए। पेंशन धारक वह भी वापस वसूल किया जाना चाहिए। इसी खबर को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों के पेंशन स्कोर का फिर से अध्ययन किया जा रहा है।

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यह राउंड जनवरी 2023 को जारी किया गया था। जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन पेंशनभोगियों को बेहतर पेंशन दी गई है, उनकी पेंशन बंद की जाए। ईपीएफओ पेंशन को फिर से संशोधित करने का फैसला ले रहे है। इस पेंशन को केवल कमाई के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में पैरा 11(3) में बताया है कि पेंशनभोगी की अधिकतम पेंशन क्या होनी चाहिए और यह भी कहा कि पेंशन संशोधित होने से पहले सभी पेंशनरों को सूचित किया जाएगा।
इस समय करीब 25 हजार पेंशनभोगियों पर ईपीएफओ की इस पसंद की तलवार चल रही है। ईपीएफओ के इस फैसले से एक साथ करीब 25,000 पेंशनभोगी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में सभी कम्युनिटी गवर्नमेंट से कहा है कि 2014 से पहले रिटायर होने वाले सभी पेंशनर्स की ज्यादा पेंशन बंद कर दी जाए। जिससे उन पेंशनधारियों को झटका लगा है
पेंशन बंद करने के साथ ही अब तक की अतिरिक्त राशि वसूल करने की बात कही है। सभी पेंशनभोगी इस समय गहरी चिंता में हैं। पेंशन सरकार के भीतर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कोहली ने कहा है कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल सभी पेंशनर्स इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
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पैरा 11(3) क्या है?
क्या है ये पूरा मामला, पैराग्राफ 11(3) को जानना बहुत जरूरी है! आइए देखें कि क्या है पैरा 11(3) इस पैराग्राफ के अनुसार, कर्मियों को अपनी पेंशन राशि के मासिक राजस्व से अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करने की पूरी स्वतंत्रता है। कर्मी जितनी अधिक राशि निवेश करते हैं, उतनी ही उन्हें पेंशन की सुविधा मिलती है। कर्मचारी इस फंडिंग को करने के लिए अपने व्यवसाय के स्थान से सहमति चाहते हैं। व्यवसायिक स्थान से प्राप्त सहमति से कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में अधिक से अधिक निवेश कर सकता है।इस पैरा के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने सबसे अधिक धन का लाभ नहीं उठाया है, तो उसे सबसे अधिक पेंशन नहीं मिलेगी।
ईपीएफओ ने अभी इसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में यही बात कही है कि अगर 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मियों ने इस अधिक पेंशन के लिए आवेदन किया है तो यह उन्हें उपलब्ध नहीं होगाइसलिए अब तक इस अधिक पेंशन का लाभ लेने वाले कर्मियों की पेंशन को संशोधित कर उनके वेतन में आधार पर देने पर विचार किया जा रहा था। पेंशन कितनी कम हो सकती है, इस पर वापस लौटना अभी बाकी है..