PM Maandhan Yojana: असंगठित कामगार उन्हें कहा जाता हैं जो किसी कंपनियों में नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. इनके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Maandhan Yojana) चलाई है. आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.
PM shram yogi Maandhan Yojana: मोदी सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई है.यह सरकारी योजना उनकी वृद्ध आयु सुरक्षा के लिए लाई गई है।असंगठित कर्मचारी जैसे घरेलू कर्मचारी, सड़क विक्रेता, मिड-डे मील कर्मचारी, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कर्मचारी, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कर्मचारी, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन कर्मचारी, कृषि, बीड़ी, हथकरघा और चमड़ा श्रमिक आदि कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।जानकारी के मुताबिक देश में करीब 42 करोड़ असंगठित कर्मचारी हैं।यहां जानें इस स्कीम के बारे में…

स्वैच्छिक-अंशदायी पेंशन योजना
PM pension Scheme: कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत निवेश कर सकता है।अंशदायी योजना का तरीका है कि आपको इसमें पैसा लगाना है, जिसमें लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद यानी वयस्कता की अवधि के बाद पेंशन के रूप में न्यूनतम राशि 3000 रुपये महीने के हिसाब से मिलती है।हितग्राही की असामयिक मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन स्वजन परिवार पेंशन के रूप में सरकार के माध्यम से दी जायेगी।
क्या है सरकारी पेंशन योजना ?
वृद्ध उम्र में पेंशन इंसान को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है,एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति के पेंशन खाते में हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि जमा की जाती है।इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो असंगठित श्रमिक हैं।इसमें निवेश करने की उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।आवेदक को अब EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।अब इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है।आवेदन के लिए बचत बैंक खाता/जन-धन खाता संख्या होना जरूरी है।
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ऐसे करना होगा आवेदन
PM Maandhan Yojana: पीएम मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर (CSC CENTER) पर जाएं।अपने साथ आधार का ज़ेरॉक्स, पासपोर्ट साइज वाली फोटो, बैंक या जन धन खाता, बैंक पासबुक, बैंक का विवरण रखें ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) को प्रारंभिक योगदान राशि में दी जा सकती है।