Ration Card: केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को हर महीने खाद्यान्न प्राप्त होता है। कार्यक्रम राशन कार्ड धारकों को परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर पूर्व निर्धारित राशन प्रदान करता है। राशन कार्ड राशन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने के अलावा एक पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है।
एक राशन कार्ड का उपयोग बैंक खाता खोलने सहित सार्वजनिक और व्यावसायिक दोनों पहलों के लिए पहचान के रूप में किया जा सकता है। यदि परिवार के किसी नए सदस्य को अपना नाम संशोधित करने या राशन कार्ड में जोड़ने की आवश्यकता है, तो यह प्रक्रिया काफी सरल है। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं।

कम कीमत पर मिलता है राशन
राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार से प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिलता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके घर में पांच लोग हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं के आधार पर 25 किलो गेहूं और चावल प्राप्त होगा। राज्य सरकारें राशन कार्ड पर प्रति यूनिट खाद्यान्न के अलावा नमक, तेल और अन्य सामान भी उपलब्ध कराती हैं।
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नया नाम जोड़ने का तरीका
केवल जब एक बच्चा पैदा होता है या एक नवविवाहित महिला आती है तो राशन कार्ड में एक नया नाम डाला जा सकता है। इन नामों को ऑफलाइन या ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है। नाम जुड़वाने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट की जरूरत होगी।
ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
- सबसे पहले सीएससी लोकेशन जो आपके सबसे नजदीक हो या राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट से फॉर्म नंबर 3 डाउनलोड करें।
- अब जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है उसका विवरण और राशन कार्ड की पूरी जानकारी सहित फॉर्म 3 को पूरी तरह से भरें।
- भरे हुए फॉर्म में अपना हस्ताक्षर या अंगूठा लगाएं।
- अब ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दें।
- राशन कार्ड में एक नया नाम तब जोड़ा जाएगा जब फॉर्म में दी गई जानकारी सत्यापित हो जाएगी।