Ration Card: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्डधारकों को मिलेगी राहत! देश भर में लागू हुआ राशन का ये नया नियम !

Ration Card: पूरे देश में राशन को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन दुकानों को हितग्राहियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का नया आदेश शासन ने जारी किया है। आइए विस्तार से इसके बारे मे जानते हैं।

Ration Card Update

Ration Card Updates

Ration card Update: अगर आप भी राशन कार्ड के लाभार्थी हैं और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि सरकार के इस नियम के बाद अब कोटेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे पाएंगे। दरअसल सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू किया है।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ (One Nation One Ration Card Scheme) को भी पूरे देश में लागू कर दिया गया है और फिर सभी दुकानों पर ऑनलाइन डिजिटल प्वाइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणों को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी हितग्राही को कम राशन नहीं मिलेगा।

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अब राशन तोलने में परेशानी नहीं हो सकती!

दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, महत्वपूर्ण अधिकारियों ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ बिक्री के डिजिटल कारक (EPOS) उपकरणों को जोड़ने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को खाद्यान्न की सही मात्रा उपलब्ध हो। नियमावली में नियमों में संशोधन किया गया है। इसके बाद सभी कोटेदारों के लिए डिजिटल तराजू रखना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार इसके लिए जांच भी करवा रही है, ताकि अब कोई कोटा कर्ज लेने से न रोक सके।

देश भर में लागू हुआ नया नियम

सरकार के इस आदेश के बाद अब यूपी के भीतर सभी उचित दर की दुकानें। बिक्री के ऑनलाइन डिजिटल कारक यानी पीओएस उपकरणों से संबंधित थे। यानी अब राशन तुलाई में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। आपको बता दें कि सरकार ने राशन डीलरों को हाइब्रिड वर्जन फैक्टर ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करा दी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों को अब किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में भी काम करेंगी।

नियम क्या है ?

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह परिवर्तन एनएफएसए (NFSA) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता को बढ़ाकर अधिनियम की धारा 12 के तहत तौलने वाले खाद्यान्न में सुधार का एक प्रयास है।

दरअसल, लगातार मुकदमे चल रहे थे कि कई जगहों पर कोटेदार कम राशन तोलते हैं। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत प्रकृति के अनुसार 5 किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) की आपूर्ति कर रही है।

ये हुए बदलाव

सरकार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता नियमावली, 2015) के उप-दिशानिर्देश राज्यों को ईपीओएस प्रणाली को सही तरीके से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रति क्विंटल 17.00 रुपये की अतिरिक्त आय से बचत को बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत, खरीद के मूल्य, संचालन और बिक्री उपकरणों के संरक्षण के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई हो, किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से संग्रहीत किया जाता है, बराबर डिजिटल वजनी तराजू की खरीद, संचालन और सुरक्षा के साथ साझा किया जा सकता है। एकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है। यानी हितग्राहियों को पूरा राशन उपलब्ध कराने के लिए अब सरकार सख्त हो गई है।

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Harshitaa Mishraa works as a professional content writer. Currently working as a senior content writer & editor at Sarkarinewsportal and also working for many other websites. Harshitaa Mishraa is currently pursuing M.A and also has a degree of B.A Arts. She is also preparing for UPSC.

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