Special Casual Leave: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए बड़ी खबर, सरकार की तरफ जारी हुई नई लीव पॉल‍िसी, अब म‍िलेगा पूरे 42 दिनों का अवकाश

Special Casual Leave: अगर आप भी केंद्रीय प्राधिकरण के कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। सरकार के माध्यम से कर्मचारियों के लिए एक नयी पॉलिसी बनायी गयी है। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। केंद्रीय कर्मचारी अंगदान के बाद अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकेंगे।

डीओपीटी द्वारा जारी आधिकारिक मेमोरेंडम में यह सलाह दी गई थी कि अगर शरीर का कोई हिस्सा किसी कार्यकर्ता की ओर से दान किया जाता है, तो यह एक मुख्य सर्जरी है। इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी काफ़ी वक्त लगता है।

Special Casual Leave

Special Casual Leave: ल‍िम‍िट बढ़ाकर अब 25 द‍िन हो गई है

Special Casual Leave: किसी व्यक्ति की सहायता करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए किसी भी कार्यकर्ता को अधिकतम बयालीस दिनों की अनूठी छुट्टी लेनी होगी। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं। वर्तमान नियमों के तहत, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश अनौपचारिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। नये नियम को 25 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है।

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Special Casual Leave: सभी पर लागू नहीं होगा ये न‍ियम

Special Casual Leave: डीओपीटी द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यह आदेश अब सीसीएस (छुट्टी) नियम से नीचे के सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह नियम तय कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेल कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों पर अब छुट्टियों से जुड़ा नया नियम, नई पर्यटन नीति लागू नहीं होगी।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि डोनर के अंग को निकालने और उसके बाद रिकवरी के लिए सर्जिकल इलाज के लिए जाने की अधिकतम पाबंदी 42 दिनों की हो सकती है। इसके लिए सरकार के माध्यम से पंजीकृत स्वास्थ्य व्यवसायी की सलाह के आधार पर अवकाश दिया जा सकता है। 

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Kirti Singh

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