UP Jati Praman Patra Kaise Banaye Online Apply 2023 जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक status up, यूपी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

UP Jati Praman Patra Kaise Banaye Online Apply UP 2023: जाति प्रमाण पत्र एक विशेष जाति से संबंधित होने का प्रमाण है, मुख्य रूप से ये उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है जो एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग घर बैठे यूपी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यूपी जाति प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कई सरकारी प्रतिष्ठानों और योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण है और जाति प्रमाण पत्र इस प्रकार का प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से आपको सरकार के माध्यम से आरक्षण मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है और कॉलेज में प्रवेश पाने में कोई परेशानी नहीं होती है।

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UP Jati Praman Patra के लिए Offline Apply कैसे करे?

UP Caste Certificate Offline Apply: जिन आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑफ़लाइन अवेदन करना हैं, वे अपनी तहसील पर जा सकते हैं और जाति प्रमाण पत्र के लिए अवेदन कर सकते हैं। और online form भरने के बाद आपको अपनी फाइल को भी उनके साथ जोड़ना होगा। और उसी कार्यालय में जमा कर देना है। कुछ दिनों बाद आपके जाति प्रमाण पत्र आएंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक कार्यालय का दौरा करना चाहिए। सभी लाभार्थी अपनी सुविधानुसार जाति प्रमाण पत्र देख सकते हैं।

UP Jati Praman Patra ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र को ऑफलाइन बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए निरदेशो का पालन करे:

  • जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले की तहसील में जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तवेजअपने साथ रखें।
  • वहां से आपको जाति प्रमाण पत्र का Application form लेना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान से भरना होगा।
  • अब आपको निर्दिष्ट दस्तवेजो को साथ में देना होगा।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को तहसील में जमा करना होगा। इस तरह आप अपने जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं।

UP Jati Praman Patra के लिए Online Registration कैसे करें?

यूपी देश के सभी आवेदक जो ऑनलाइन आवेदन करके अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमारे द्वारा उद्धृत प्रक्रिया का पालन करके आसानी से अपना उत्तर प्रदेश एससी / एसटी / ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।  हम आपको जाति प्रमाण पत्र यूपी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कुछ साफ चरणों के माध्यम से बता रहे हैं।  आप नीचे दी गई सीढ़ियों का अवलोकन कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आपको इस edistrict.up.gov.in के लिए विश्वसनीय इंटरनेट साइट पर जाना होगा इंटरनेट साइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
  • उसके बाद इंटरनेट साइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। जैसा कि नीचे फोटो में दिखाया गया है।
  • यदि अब आपके पास पहले से खाता नहीं है, तो आप न्यू यूजर रजिस्टर बटन पर क्लिक करके अपना नया खाता बना सकते हैं।
  • यहां न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
  • आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, सेल रेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी जैसे प्रारूप के भीतर अनुरोधित सभी रिकॉर्ड भरकर एक खाता बनाएं। 
  • “सेव” पर क्लिक करके शेप को सेव करने के बाद अपने सेल को वेरिफाई भी करें। 
  • इसके लिए ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक मेल पर एक हाइपरलिंक आएगा।
  • इसके बाद आप अपने खाते के लिए user id name और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी करे गए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गृह प्रमाण पत्र, पुरानी आयु पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का online status देख सकते हैं।

UP Jati Praman Patra एससी / एसटी / ओबीसी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आवेदक बिना किसी कठिनाई के उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र की उपयोगिता प्रपत्र नीचे दी गई प्रणाली का पालन करके भर सकते हैं।  यह विधि इस प्रकार है-

  • पंजीकरण विधि की संपूर्णता के बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाएं।
  • उसके बाद आप लॉगिन डैशबोर्ड देख सकते हैं, उसमें आपको लॉगिन जानकारी भरने के माध्यम से – व्यक्ति कॉल और पासवर्ड, कैप्चा कोड और पुट अप बटन पर क्लिक करके लॉगिन विधि को समाप्त करना होगा।
  • अब अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद, आपको चॉइस फिल यूटिलिटी को चुनना होगा। 
  • फिल यूटिलिटी विकल्प पर निर्णय लेने के बाद, आपके सामने एक सूची दिखाई देगी, जो कि कई प्रमाणपत्रों की एक सूची है।
  • इस List से आपको जाति प्रमाण पत्र का चयन करना होगा। जाति प्रमाण पत्र यूपी एससी / एसटी / ओबीसी पर निर्णय लेने के बाद, जाति प्रमाण पत्र के लिए new page खुल जाएगा।
  • यहां फॉर्म के अंदर मांगी गई जानकारी को सावधानी से भरें और स्कैन की गई फाइल, पिक्स आदि जोड़ें। उसके बाद के बाद, “एंटर” दबाकर सबमिट करे।
  • उसके बाद दिए गए माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  • शुल्क की कीमत के बाद, आपका पत्र निर्धारित दिनों में जारी किया जा सकता है।
  • Online Copy और शुल्क मूल्य रसीद अपने पास रखें।
  • जब आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो आपको अपने मोबाइल पर संदेश भेजकर सूचित किया जयेगा।
  • इसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके जाति प्रमाण पत्र प्रिंट कर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी यानी जन सेवा केंद्र की यात्रा के माध्यम से भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आप सभी दस्तवेजो को अपने साथ सीएससी सेंटर ले जाएं।

जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक status up (jati praman patra ka status kaise check kare)

ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी लॉगइन (ई-डिस्ट्रिक्ट) पर जाति, मकान, आय प्रमाण पत्र की Online Status देखने के चरण नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए चरणो को पढ़ कर आप बिना किसी परशानी के स्टेटस देख सकते हैं|

  • E-District Online Status देखने के लिए सबसे पहले आप को official वेबसाइट पर जाना होगा: https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा। E District उत्तर प्रदेश की साइट का Home Page पेज खुल जाएगा। फिर आपको “आवेदन की स्थिति” मिल सकती है। आपको लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक स्टैंडिंग मॉनिटरिंग शेप खुल जाएगी।
  • इसमें अपना ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं।
  • इस प्रकार, आप बिना किसी समस्या के उपरोक्त चरणों का पालन करके अपने आय प्रमाण पत्र उपयोगिता / गृह प्रमाण पत्र Online Status और जाति प्रमाण पत्र Online Status देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं कैसे और किसमें अनुसरण कर सकता हूं?

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपको प्रत्येक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम से उपयोग करने की सुविधा प्रदान की गई है, यूपी के आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं?

क्या हम जन सेवा केंद्र से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं?

हां, यदि अब आपको तहसील जाने या ऑनलाइन पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। और साथ ही सभी दस्तवेजो को अपने साथ ले जाएं।

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