
मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश Download 2023: uttar pradesh mrityu praman patra form, Certificate PDF Form DOWNLOAD PROCESS online & offline process, UTTAR PRADESH MRUTYU PRAMAN PATRA ONLINE AAVEDAN FORM PDF DOWNLOAD: मृत्यु प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इस प्रमाण पत्र को बनवाया जाता है अत: death certificate एक सरकारी कानूनी दस्तावेज है यदि किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे छोड़ी गई संपत्ति को पाने वाले उत्तराधिकारी को सबसे पहले उस व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाना होगा अतः अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है की यदि किसी परिवार के सदस्य की किसी कारणवश death हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने का प्रमाण पत्र परिवार के लोगों को बनवाना अनिवार्य होगा U.P के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो के निवासी नागरिकों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु अपने नजदीकी नगर परिषद और ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करना होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश Download 2023
हम आप सभी को आज इस लेख में मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं यूपी राज्य के निवासी Uttar Pradesh death certificate के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं राज्य के नागरिक Uttar Pradesh मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म pdf download कैसे करें अतः दस्तावेज क्या होंगे यह सब इस लेख में बताया गया है अतः इस लेख को अंत तक पढ़ें|
मृत्यु के कितने दिन बाद प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन अधिनियम क्या है
भारतीय कानून के अनुसार जन्म और मृत्यु registrationअधिनियम 1969 के तहत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना उस परिवार के लिए अनिवार्य हो गया है उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिकों के परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वह online एवं offline दोनों प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
यदि परिवार का सदस्य अपने किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो उसे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अनुसार 21दिनों के भीतर निशुल्क सर्टिफिकेट बनवा सकता है यदि व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिन बाद प्रमाण पत्र बनवाते है तो उसे विलंब शुल्क के लिए पंजीकरण हेतु शुल्क जमा करना होगा ।.
मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है
Certificate name | मृत्यु प्रमाण पत्र पीडीएफ डाउनलोड |
State | उत्तर प्रदेश |
मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है | मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन में बनता है |
Department | राजस्व विभाग यूपी |
Apply process | Online/offline |
Objective | मृत्यु प्रमाण पत्र online व offline apply एवं PDF download प्रक्रिया |
Official website | Https://crsorgi.gov.in |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास स्थान प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के 21 दिन बाद का शपथ पत्र
- यदि व्यक्ति की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो FIR कॉपी
- राशन कार्ड फोटोकॉपी
- यदि व्यक्ति की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल द्वारा जारी DEATH CERTIFICATE
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया online apply
- मृत्यु प्रमाण बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- फिर आपको वेबसाइट के HOME PAGE पर NEW REGISTRATION विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरें।
- अब आपको form submit करने के बाद Login ID और Password मिलेगा जिसे आपको SAVE कर लेना है
- अब आपको password और login ID का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर login कर सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म PDF कैसे डाउनलोड करें
- पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश ई साथी website पर जाएं।
- फिर आपको वेबसाइट के HOME PAGE पर आपको उपलब्ध सेवाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको उस मृत व्यक्ति के दस्तावेजों को यहां अपलोड करना होगा अपलोड करने के बाद पीडीएफ फॉर्म ऑप्शन दिखेगा
- फिर आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार हिंदी या इंग्लिश दोनों में फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं
- इस आर्टिकल में दिए गए लिंक के अनुसार भी आपUP Death Certificate PDF Form Download कर सकते है।
- फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद इसका प PRINT करा ले।
- वित्तीय प्रमाण पत्र फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करें और ज़रूरी दस्तावेज़ो को संगलन करके form को अधिकारी के पास जमा करा दे।
- विभाग एवं अधिकारी द्वारा फॉर्म के सत्यापित होने के Up Death Certificate जारी कर दिया जाएगा।
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