7th Pay commission DA Arrears News: यदि आप भी सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे हैं और आपको एरियर का पैसा मिल गया है तो आपके काम के लिहाज से यह अच्छी खबर है। जिन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन मिलता है, उन्हें टैक्स कटौती (Tax Discount) का लाभ उठा सकते है।
7th Pay commission DA Arrears News: देशभर में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं और आपको एरियर का पैसा या उसका कुछ हिस्सा मिल चुका है तो आपके लिए खबर है
कि सातवें वेतन आयोग द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के मुताबिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी टैक्स Discount में फायदा ले सकते हैं जब आप आय पर अपना कर रिटर्न दाखिल करते हैं तो डीए बकाया राशि के लिए कर बचाने के तरीकों से अवगत रहें।

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आप Tax में छूट की स्थिति में लाभ का आनंद लेंगे
7th Pay commission DA Arrears News: हम आपको सूचित करेंगे कि सातवें वेतन आयोग में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को धारा 89 के तहत उत्पन्न होने वाले बकाया पर कर राहत (Tax Discount) मिल सकती है। आप कर राहत के लिए पात्र हैं। टैक्स छूट के लिए आवेदन करने के लिए ई-फाइलिंग के लिए वेबसाइट पर फॉर्म 10E भरना जरूरी है।
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एक साल के दौरान महंगाई भत्ता दो बार बढ़ता है
कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। यह सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है, जिस स्थिति में उन्हें पैसे के रूप में डीए बकाया मिलता है। सरकार उन महीनों, जनवरी और जुलाई के बीच डीए बकाया की राशि को बढ़ाती है। अनुमान है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4 फीसदी कर सकती है इसलिए सरकारी कर्मचारी इस बकाये की रकम पर टैक्स-फ्री क्लेम कर सकते हैं डीए का एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
क्या राय है विशेषज्ञों की?
विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, जब आप धारा 89 में कर राहत दाखिल करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होगा। यदि आप इस फॉर्म के बिना दावा दायर करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की कर चेतावनी मिल सकती है, इसलिए सावधान रहें कि ऐसा न करें।
नोटिस में क्या बताया गया है
आयकर विभाग के नोटिस में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म 10ई पूरा नहीं होने के कारण आपको धारा 89 के तहत राहत क्यों नहीं दी जाएगी क्योंकि आपने फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया है
फॉर्म 10ई भरने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर क्लिक करना होगा।
- फिर, ई-फ़ाइल > आयकर फॉर्म, आयकर रिटर्न भरें पर क्लिक करें।
- यहां आपको फॉर्म 10E मिलेगा, अब आपको उस वर्ष का चयन करना होगा जिसमें यह सूचीबद्ध है।
- सारी जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें, इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें।
- Proceed to e-Verify पर क्लिक करें। इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पृष्ठ आप के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।
- जब आप इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन पूरा कर लेंगे, तो आपको अधिसूचना प्राप्त होगी।