Old Pension Scheme Latest Update: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। सरकार के चयन के अनुसार शासकीय सहायता से चल रहे राज्य के बोर्डों, व्यवसायों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया गया है।
नए ऐलान के दायरे में नगर निगम एजेंसियों, यूआईटी, बिजली एजेंसियों, एजेंसियों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे। इन संस्थानों में काम कर रहे लोगों के अलावा रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा।

Old Pension Scheme Latest Update: 15 जून तक फॉर्म भरना है जरूरी
Old Pension Scheme Latest Update: नए निर्णय के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए राज्य के वित्त विभाग के माध्यम से जारी फाॅर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर 15 जून तक जमा करना जरूरी है। वित्त विभाग के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार ऐसी संस्थानों में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलना है। ऐसे संस्थानों पर जीपीएफ लिंक पेंशन योजना को लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड स्थापित करना बहुत जरूरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।
Old Pension Scheme Latest Update: रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन
Old Pension Scheme Latest Update: जो कर्मचारी इन संस्थानों में काम करने के बाद अब रिटायर्ड हो चुके हैं और EPF या CPF से पैसे लेते हैं। लेकिन यदि वे पुरानी पेंशन का फायदा भी लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के लिए एक विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से मिलने वाली राशि को 12 प्रतिशत ब्याज दर से जमा करना होगा। सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को 15 जून तक पेंशन विकल्प फार्म भरना होगा। इसके साथ ही 30 जून तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डिपॉजिट पर ब्याज की गणना वित्त विभाग की ओर से की जाएगी। 15 जुलाई तक राज्य के सभी रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पूरी रकम जमा करवा सकते हैं।