
PAN Card Latest Update, PAN Card Download, Pan Card New Update: पैन कार्ड आपको कर चोरी से बचाने के लिए लोगों और संस्थाओं की मदद से भी जारी किया जाता है क्योंकि यह एक विशिष्ट व्यक्ति या महिला या संस्था के माध्यम से किए गए सभी मौद्रिक लेनदेन का आंकलन करता है।कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
PAN Card Apply: पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो लोगों के पैसों के लेन देन के समय बहुत फायदेमंद हो सकता है।पैन कार्ड की मदद से इनकम टैक्स फाइल किया जा सकता है।आयकर विभाग द्वारा जारी 10 व्यक्तिगत स्थायी खाता संख्या (PAN) आजकल सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।पैन कार्ड आपको कर चोरी से बचाने के लिए लोगों और संस्थाओं की मदद से भी जारी किया जाता है क्योंकि यह एक विशिष्ट व्यक्ति या महिला या संस्था के माध्यम से किए गए सभी मौद्रिक लेनदेन का आंकलन करता है।कोई भी भारतीय नागरिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
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पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक
वहीं, आयकर विभाग ने एक विशेष खबर दी है। दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लंबे समय से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।ऐसे पैन कार्ड धारक जिनके पास अब पैन कार्ड नहीं है लेकिन आधार कार्ड है, उनके पास कुछ महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए 31.3.2023 है जो अब छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आते हैं।यदि पैन हमेशा आधार से जुड़ा नहीं होता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाता है।
जानिये इसकी आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की शेष तिथि, जो अब छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 है।यदि पैन आधार से जुड़ा नहीं होता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाता है।ऐसे में पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए इसे आधार कार्ड से लिंक कराएं।इसके लिए आपको चार महीने का समय दिया गया है।
आधार से तुरंत करें लिंक
इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि 11 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 के अनुसार वे सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और अगर उन्होंने
अपने आधार को अपने पैन से नही जोड़ा है तो उन्हें जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार कार्ड से हाइपरलिंक करने के लिए कहा जा सकता है।बता दें कि www.incometax.gov.in पर एक हजार रुपये का शुल्क चुकाकर पैन को वैध आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है।