PM Maandhan Yojana: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Maandhan Yojana)जारी की है।यह योजना लोगों को बुढ़ापे में अपनी आर्थिक इच्छाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है।
यहां जानें इसके बारे में…
PM Maandhan Yojana: भारत के असंगठित कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चला रही है,इस योजना का लक्ष्य असंगठित मजदूरों को वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 42 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं।यहां जानिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सारी जानकारी…

स्वैच्छिक और अंशदायी योजना
PM Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति इसमें नकद निवेश कर सकता है।अंशदायी योजना का मतलब है कि आपको इसमें पैसा खर्च करना होगा, जिसमें लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु यानी वयस्कता अवधि के बाद पेंशन के रूप में हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये मिलते हैं।वहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके पति या पत्नी को अपने परिवार की पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन मिलती है।
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सरकारी पेंशन योजना
PM Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदक को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने एक निर्धारित पेंशन मिलती है।इस योजना के अंतर्गत केवल असंगठित श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने की मुख्य शर्तें
निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
आवेदक की मंथली इनकम 15,000 रुपये या उससे कम कम होनी चाहिए.
आवेदक को किसी संगठित क्षेत्र में कार्यरत (ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य) नहीं होना चाहिए.
आवेदन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो.
आवेदन के लिए आधार कार्ड और आईएफएससी के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट नंबर होना जरूरी है.
ये रहा आवेदन करने का सबसे आसान तरीका !
पीएम मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा।खाता खोलने के लिए आपको आधार, पासपोर्ट साइज की फोटो, बचत या जनधन खाता, बैंक पासबुक या चेक, बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी अपने साथ ले जानी होगी।प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को कैश में दी जाएगी।
इन लोगों को मिलता है लाभ !
PM Maandhan Yojana: असंगठित लोग जैसे घरेलू लोग, सड़क विक्रेता, मध्याह्न भोजन करने वाले लोग, सिर पर सामान ढोने वाले, ईंट भट्टे वाले लोग, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू लोग, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन लोग, कृषि, उत्पादन करने वाले लोग, बीड़ी बनाने वाले लोग,हथकरघा और चमड़े से जुड़े काम करने वाले श्रमिक या अन्य समान समूह इस योजना के तहत अपना खाता खोल सकते हैं।