Old Pension Breaking News 2023 : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है। इस बार हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा जस्टिस विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह समेत 23 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया।
पूर्व में वह 1989 व 1991 से दिहाड़ी मजदूर था। जल संस्थान, झांसी के महानिदेशक के आदेश पर यह निर्णय लिया गया कि वह Old पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके कार्य को नियमित कर दिया गया है। 2005 में पेंशन प्रणाली की शुरूआत से ही।

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केंद्रीय कर्मचारी जिन्हें NPS की शुरुआत से पहले नियमित किया गया था, उन्हें भी OPS का अधिकार है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जल संस्थान में दिहाड़ी मजदूर, जो 2005 में पेंशन प्रणाली शुरू होने के बाद नियमित रूप से अनुसूचित थे, उन्हें पुरानी पेंशन का अधिकार होगा। इसी प्रकार न्यायालय ने जल संस्थान से पूर्व में नियमित किये गये दिहाड़ी मजदूरों को उनके पूर्व के कार्य को नियमित कार्य से जोड़कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है।
याचिका रणवीर सिंह द्वारा 23 अन्य कर्मचारियों के साथ प्रस्तुत की गई थी। याचिका में, उन्होंने दावा किया कि वे 2005 और 2011 के बीच झांसी में नियमित अंतराल पर कर्मचारी थे। पूर्व में वे 1989 से 1991 तक दैनिक आधार पर कर्मचारी थे। जल संस्थान, झाँसी के महानिदेशक के आदेश पर वे पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि 2005 में नई पेंशन योजना की शुरुआत होने से उनका कार्य नियमानुसार नियमित कर दिया गया था।
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3 माह के अंदर पुरानी पेंशन एवं अन्य लाभ देने का आदेश
याचिका में महानिदेशक जल संस्थान, झांसी के निर्देश पर कर्मचारी को पुरानी पेंशन प्रणाली के लाभ से वंचित कर दिया गया था क्योंकि 2005 में पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद उसके कार्य को पुनर्गठित किया गया था। अदालत ने कर्मचारियों को दी राहत।
अदालत ने कहा कि उन्हें दैनिक आधार पर वेतन अर्जक के रूप में अपनी सेवाओं को शामिल करके OPS के लाभ प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए। कोर्ट ने तीन महीने की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया है।