Old Pension Scheme Update: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 30 जून तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 30 दिनों के बाद प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मचारी इस लाभ के पात्र नहीं होंगे।
राजस्थान राज्य सरकार पिछले एक साल से अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रही है। कई राज्य कर्मचारियों के लिए, इसे व्यवहार में लाया गया है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को अशोक गहलोत सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया गया था।

30 जून तक कर दें आवेदन
इसके लिए आवेदन 30 जून तक जमा करना होगा। पेंशन चुनने के विकल्प की अंतिम तिथि 30 जून है। उसके बाद ही उसे सीपीएफ कार्यक्रम में भागीदार माना जाएगा। जब आदेश जारी किया गया तो कहा गया कि ऐसे कर्मचारियों को या तो बर्खास्त कर दिया गया है या उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश जारी
मृत कर्मचारियों के परिवार के रिश्तेदार भी राजस्थान के पारिवारिक पेंशनरों की तरह ही पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर एक जनवरी 2023 के बाद स्थापित बोर्डों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।
वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि के मुताबिक ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन विकल्प नहीं चुनेंगे। नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से दोनों को 12% की दर से भुगतान किया जाएगा। जहां कर्मचारी का हिस्सा जीपीएफ फंड में जाएगा, वहीं नियोक्ता का हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा।