PPF Accidental Plan 2022-23:- कभी सोचा है? यदि पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु 15 वर्ष की वयस्कता अवधि के दौरान हो जाती है तो क्या होता है?इस पर विचार भी नहीं किया,आइए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं।चुकी पीपीएफ एक ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली लघु बचत योजना है, जिसमें आप कम से कम एक बड़ी राशि जमा कर सकते हैं।क्योंकि यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करता है, इसलिए आपको यह सब जानना चाहिए।आइए हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आपकी रुचि को पूरा करें!

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PPF Accidental Plan 2022-23
Private job हो या स्वरोजगार, बिजनेसमैन हो या सोलोप्रेन्योर, जो कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में नहीं आते उनके लिए पीपीएफ फंडिंग एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।इसके अलावा अब किसके पास कोई प्रोसेस नहीं है, कौन बिजनेस कर रहा है।वह चाहें तो पीपीएफ में पैसा भी लगा सकते हैं।पुरानी पीपीएफ योजना को 15 साल से अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है ताकि वयस्कता के समय एक विशाल कोष बनाया जा सके।पीपीएफ की वयस्कता अवधि 15 साल है, इसलिए अगर इस बीच पीपीएफ धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जमा राशि किसे दी जा सकती है और इसके लिए क्या दिशानिर्देश हैं, आइए जानते हैं।
नॉमिनी इस तरह कर सकते हैं क्लेम!
यदि किसी कारण से योजना के वयस्क होने से पहले पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति पीपीएफ योजना के भीतर जमा राशि का एकमात्र लाभार्थी बन जाएगा।ऐसी स्थिति में नॉमिनी अपना पहचान पत्र दिखाकर खाते में मृत्यु दावा दर्ज करा सकता है।घोषणा के दौरान, उन्हें खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।जहां भी पीपीएफ खाता खोला गया है, चाहे कार्यालय हो या बैंक, नामांकित व्यक्ति को वहां से गुजरना होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र भरना होगा, और तिथि प्रमाण पत्र की एक प्रति लगानी होगी।इसके बाद उन्हें पीपीएफ खाते में जमा राशि मिल जाएगी और खाता बंद हो जाएगा।
पीपीएफ खाता है टैक्स फ्री!
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ में लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में पीपीएफ में निवेश करना सबसे सुरक्षित होता है, साथ ही आपको इसमें टैक्स छूट का पूरा फायदा भी मिलता है।नौकरीपेशा लोगों के लिए यह एक बेहतर विकल्प है, पीपीएफ में निवेश, उस पर मिलने वाले शौक और वयस्कता की अवधि को अंतिम रूप देने पर मिलने वाली राशि, तीनों बिल्कुल टैक्स फ्री हैं।
बीमारी के दिनो में भी निकाल सकते हैं पैसा!
देखिए दोस्तों अगर पीपीएफ खाताधारक 15 साल तक किसी भी मकसद से इस योजना को नहीं चला पाता है, इसके अलावा उसे या उसके बच्चों को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है।तो ऐसी स्थिति में पांच साल के बाद पीपीएफ खाते में जमा रकम को निकाला जा सकता है, हालांकि ऐसी स्थिति में आपकी जमा राशि का ब्याज शुल्क 1 के माध्यम से काटा जाता है।